बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने वाली अनिल देशमुख की याचिका खारिज की

Edited By Seema Sharma,Updated: 22 Jul, 2021 04:32 PM

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को गुुरुवार को रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जामदार की पीठ ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने के...

नेशनल डेस्क: बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को गुुरुवार को रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जामदार की पीठ ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली देशमुख की याचिका ‘खारिज किए जाने लायक' है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के बाद देशमुख और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में 24 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 

हाईकोर्ट ने देशमुख के उस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपील दायर करने के लिए समय दिए जाने की खातिर फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया था। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद वकील जयश्री पाटिल की शिकायत पर जांच शुरू की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई के जरिए देशमुख ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता ने कहा था कि उनके खिलाफ चल रही सीबीआई जांच अवैध है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी ने उन पर मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से पूर्व मंजूरी नहीं ली थी।

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