Edited By Yaspal,Updated: 29 Sep, 2019 05:40 AM
सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। पहले इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोडर् ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर इसके लिए समय सीमा
बिजनेस डेस्कः स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गयी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी। पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में होता है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है। यह सातवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ायी है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अब अनिवार्य हो चुका है।
पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। आयकर कानून की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।