आर्यन खान के खिलाफ NCB की 7 दलीलों पर भारी पड़ी मुकुल रोहतगी की 2 दलीलें, पल भर में बदल गया पूरा सीन

Edited By Updated: 28 Oct, 2021 06:17 PM

cruise drugs party mumbai shahrukh khan aryan khan bombay high court

क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की जमानत की अर्जी को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार स्वीकार कर लिया।

नेशनल डेस्क; क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की जमानत की अर्जी को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने इस मामले में सह अभियुक्त मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन न्यायालय से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों आज जेल से मुक्ति नहीं मिली। अब उन्हें शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा किया जा सकता है। एनसीबी ने कोर्ट के सामने 8 दमदार दलीलें रखीं लेकिन मुकुल रोहतगी की 2 दलीलों ने पूरा सीन ही बदल दिया। 
 

NCB की 8 दमदार दलीलें 

1.  आर्यन कई पेडलर से संपर्क में हैं। कुल 12 लोगों का ग्रुप क्रूज़ पर जाने वाला था, जिसमें से 11 को एनसीबी ने पकड़ा। 

2. इस मामले में पकड़े गए अचित कुमार ड्रग पेडलर है, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया है और यह आरोपी नंबर 17 है। 

3. अनिल सिंह ने रिया और शौविक चक्रवर्ती मामले का हवाला दिया कि दोनों को इस सेक्शन में ज़मानत नहीं मिली थी। इसलिए आर्यन को भी नहीं मिलनी चाहिए। 

4. इस मामले में सेक्शन 28 लगाया है, क्योंकि आर्यन इस पूरी षड्यंत्र का हिस्सा थे। एक कमर्शियल क्वांटिटी में डील अटेम्प्ट हो रहा था। 

5. अरबाज़ आरोपी नंबर 2 आर्यन का बचपन का दोस्त है। क्रूज पार्टी से पहले दोनों आर्यन के घर से निकले और क्रूज टर्मिनस पर पहुंचे तब उन्हें पकड़ा गया। 

6. एनसीबी ने कहा- कॉन्सपिरेसी के मामले में जमानत देना जरूरी नहीं है। 

7. ड्रग्स डीलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराध कहा है। 

 मुकुल रोहतगी की 2 दलीलें

1. साजिश साबित करने के लिए कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

2. मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? उन्होंने ही आर्यन को क्रूज पर इनवाइट किया था। आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है। 


जमानत की अर्जियों पर तीन बजे शुरू हुई थी सुनवाई 
जमानत की अर्जियों पर न्यायालय में सुनवाई आज तीसरे दिन अपराह्नन तीन बजे सुनवाई शुरू हुई थी और फैसला करीब 4.45 बजे आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्यन के रिकॉडर् से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध भी कराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मात्रा में ड्रग्स की मिली है, उससे साफ है कि वह नशीले पदार्थों के तस्करों के संपकर् में रहे हैं।  सिंह ने सवाल उठाया कि ये बात बार-बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग सेवन की जांच नहीं की है। यह मामला इस बात को लेकर है कि आर्यन के पास ड्रग्स पाई गई है।  सिंह ने कहा कि जब आर्यन ने ड्रग का सेवन नहीं किया तो उसकी चिकित्सकीय जांच का का सवाल ही नहीं उठता है? 

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!