Edited By Anu Malhotra,Updated: 27 Mar, 2024 07:24 AM
बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार किसने किया यह विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर में स्थित रेस्तरां चेन मोती महल और दरियागंज के बीच प्रतिष्ठित भारतीय व्यंजन बटर चिकन और दाल मखनी के वास्तविक आविष्कारक पर कानूनी विवाद...
नई दिल्ली: बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार किसने किया यह विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर में स्थित रेस्तरां चेन मोती महल और दरियागंज के बीच प्रतिष्ठित भारतीय व्यंजन बटर चिकन और दाल मखनी के वास्तविक आविष्कारक पर कानूनी विवाद पर मुकदमा दायर किया है - रेस्तरां ने पूर्व की प्रतिक्रिया मांगी है। बता दें कि बटर चिकन की उत्पत्ति के मुद्दे पर एक अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की गई।
जिसके बाद मोती महल ने प्रतिष्ठित भारतीय पाक व्यंजनों - बटर चिकन और दाल मखनी विकसित करने का असली दावेदार का हक पाने के मुद्दे पर जनवरी में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
दरियागंज के मालिक दिल्ली हाई कोर्ट क्यों गए?
दरियागंज के मालिकों ने पहले अमेरिका स्थित "वॉल स्ट्रीट जर्नल" में प्रकाशित एक लेख में मोती महल के मालिकों द्वारा की गई कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है और फिर इसे अन्य वेबसाइटों द्वारा प्रसारित और दोहराया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह टिप्पणी मोती महल के मालिकों द्वारा बनाए गए लेखों ने इसकी प्रतिष्ठा पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाला है क्योंकि वैश्विक प्रसार और व्यापक पाठक संख्या वाले प्रमुख समाचार पत्रों में उनकी उपस्थिति को देखते हुए, इन लेखों की पहुंच और प्रभाव महत्वपूर्ण हैं।
दरअसल, मोती महल को दरियागंज रेस्तरां द्वारा बटर चिकन और दाल मखनी के आविष्कारक टैगलाइन का उपयोग किए जाने पर आपत्ति है। इससे पहले जनवरी में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने की थी। उन्होंने दरियागंज रेस्तरां के मालिकों को समन जारी किया था और उन्हें एक महीने के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, उन्होंने अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए मोती महल के आवेदन पर नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की।
न्यायमूर्ति नरूला ने अब मोती महल के मालिकों को लेखों में प्रकाशित विवादित बयानों से खुद को दूर रखने के अपने प्रयास की पुष्टि करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।