चुनाव आयोग ने जारी किया नया प्रोटोकॉल, EVM के साथ 45 दिनों तक सेफ रखी जाए SLU

Edited By Radhika,Updated: 02 May, 2024 11:59 AM

election commission issued new protocol slu should be kept safe with evm

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है आदेश के मुताबिक 45 दिनों के बाद मशीनों को सील करके एक कंटेनर में सुरक्षित किया जाना चाहिए और भंडारण किया जाना चाहिए।

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है आदेश के मुताबिक 45 दिनों के बाद मशीनों को सील करके एक कंटेनर में सुरक्षित किया जाना चाहिए और भंडारण किया जाना चाहिए। अदालत का कहना है कि चुनाव नतीजे आने के बाद कम से कम 45 दिनों तक Symbol Store Unit को सुरक्षित रखा जाए।आयोग ने कहा, "जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, संशोधित प्रोटोकॉल 1 मई, 2024 को या उसके बाद वीवीपैट में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के सभी मामलों में लागू होते हैं।"

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कोर्ट ने कहा था कि ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए. वेरिफिकेशन का खर्च अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों से वसूला जाएगा। यदि ईवीएम से छेड़छाड़ पाई जाती है तो खर्च वापस कर दिया जाएगा। वहीं, जस्टिस दीपांकर दत्ता का कहना है कि किसी सिस्टम पर आंख बंदकर अविश्वास करना अनुचित संदेह को जन्म दे सकता है।

 

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