नए राशनकार्ड बनाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जारी किया आदेश

Edited By vijay kumar,Updated: 02 Aug, 2019 05:15 AM

food and supply department issued order to create new ration card

गरीबों के लिए एक खुशखबरीखाद्य एवं आपूर्ति विभाग से आई है। जल्द ही विभाग द्वारा उन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत राशनकार्ड बनाकर दिया जाएगा जोकि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। मालूम हो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत अंत्योदय...

नई दिल्ली: गरीबों के लिए एक खुशखबरीखाद्य एवं आपूर्ति विभाग से आई है। जल्द ही विभाग द्वारा उन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत राशनकार्ड बनाकर दिया जाएगा जोकि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। मालूम हो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत अंत्योदय राशनकार्डधारियों को हर महीने 35 किलो खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान है। अंत्योदय अन्न योजना के साथ ही प्रियोरिटी हाउसहोल्ड (पीआर) श्रेणी के भी राशनकार्ड बनाए जाएंगे, जिन्हें हर माह प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। बता दें कि अभी तक दिल्ली में एएवाई व पीआर श्रेणी में आने वाले कुल 1 लाख 70 हजार राशनकार्ड बनेंगे। 

विभाग की ओर से उक्त दो श्रेणियों में नए राशनकार्ड बनाने के साथ ही राशनकार्ड पर सदस्यों की संख्या बढ़ाने, घटाने के अलावा अन्य परिवर्तन का भी काम किया जाएगा। मालूम हो कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत उन लोगों के राशनकार्ड बनाए जाएंगे जिनके पास खुद का मकान नहीं है और काफी गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं व उनकी आय 35 हजार रूपए सालाना है। जबकि पीआर श्रेणी के लिए 1 लाख सालाना से कम आमदनी वाले लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनका खुद का मकान ना हो। इन दो श्रेणियों के तहत नए राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदक खुद आवेदन कर सकता है। 

इसके अलावा आवेदक मोबाइल सहायक या विभाग के संबंधित सर्किल कार्यालयों में ई-जिला पोर्टल जोकि प्रत्येक विधानसभा में स्थित है उससे आवेदन कर सकता है। वहीं विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार सर्किल कार्यालय अधिकारियों द्वारा जमीनी हकीकत की पूर्ण जानकारी लेने व दस्तावेज सत्यापन के बाद ही कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए सभी जिले के सहायक आयुक्तों को स्पेशल कैंप आयोजित कर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है ताकि लोग कैसे आवेदन किया जाए इसकी जानकारी ले सकें। 

क्या कहती है यूनियन
इस बाबत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि एएवाई की योजना होमलैस लोगों के लिए है लेकिन जब उनके पास आधार कार्ड या अन्य आईडी कार्ड नहीं है तो इस सुविधा का लाभ वो कैसे उठा पाएंगे। इसके साथ ही कामगारों को कैसे पता कि ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जाए, इसीलिए इन दोनों श्रेणियों में आवेदन किसी एनजीओ के द्वारा करवाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के सचिव सौरभ गुप्ता का कहना है कि हम काफी लंबे समय से नए राशनकार्ड बनवाए जाने की मांग कर रहे थे लेकिन दिल्ली में भी पश्चिम बंगाल की तर्ज पर राज्य खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड जारी किया जाना चाहिए ताकि अन्य जरूरतमंदों को दिल्ली सरकार खाद्यान्न देकर लाभांवित कर सके।

क्या हैं आवेदन की पात्रता शर्तें 
1-भूमिहीन खेतीहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/दैनिक आधार पर काम करने वाले ग्रामीण व शहरी कामगार।
2-विधवाओं या सामान्य रूप से बीमार अथवा विकलांगों के नेतृत्व वाले घर। 
3-60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, जिनके पास कोई सुनिश्चित साधन नहीं है। 
4-गरीबी रेखा से नीचे के सभी व्यक्ति (बीपीएल) व एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के परिवार। 

सबसे ज्यादा एएवाई व पीआर राशनकार्ड बने हैं नार्थ-वेस्ट में...
खाद्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अभी तक सर्वाधिक एएवाई व पीआर राशनकार्ड दिल्ली में नार्थ-वेस्ट जिले में बनाए जाएंगे। जिनकी संख्या 30449 है। इसके बाद नॉर्थ-वेस्ट में 27680, साउथ-वेस्ट में 22263, साउथ में 20539, वेस्ट में 18349, ईस्ट में 16113, नॉर्थ में 14896, सेंट्रल में 11819 व सबसे कम नई दिल्ली में 7892 हैं। 

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