सरकार ने अरुणाचल और नागालैंड के कुछ जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Edited By Updated: 01 Apr, 2022 09:50 AM

government extends afspa by 6 months in some districts of arunachal

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों के क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है।

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों के क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद इन्हें सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।

 

अधिसूचना के अनुसार नागालैंड में दीमापुर, न्यूलैंड, चूमुकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन, जुन्हेबोटो जिलों और कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण जुबाजा और केजोचो क्षेत्रों को आज से 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।

 

इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग, लांगडिंग तथा असम से लगते नामसाई जिले के कुछ क्षेत्रों को आज से आगामी 30 सितंबर तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही ऐलान किया था कि नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों के दायरों में कमी करने का निर्णय लिया गया है। 

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