Medicine Price Cut: सरकार का बड़ा फैसला- 35 जरूरी दवाओं की कीमतें घटाईं, जानिए नई रेट लिस्ट

Edited By Updated: 04 Aug, 2025 02:32 PM

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केंद्र सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 35 जरूरी दवाओं की कीमतें कम कर दी हैं। नैशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन दवाओं में पेरासिटामोल, एटोरवास्टेनिन और एमोक्सिसिलिन जैसी दवाएं शामिल हैं, जो हार्ट,...

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 35 जरूरी दवाओं की कीमतें कम कर दी हैं। नैशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन दवाओं में पेरासिटामोल, एटोरवास्टेनिन और एमोक्सिसिलिन जैसी दवाएं शामिल हैं, जो हार्ट, डायबिटीज और मानसिक बीमारियों के मरीजों के लिए बेहद ज़रूरी हैं।

कौन-कौन सी दवाएं हुई हैं सस्ती?
इस नई लिस्ट में कई अहम दवाएं और उनके कॉम्बिनेशन शामिल हैं:
पेरासिटामोल (Paracetamol): बुखार और दर्द में इस्तेमाल होने वाली यह दवा अब कम कीमत पर मिलेगी।
हार्ट और डायबिटीज की दवाएं: हार्ट के मरीजों के लिए एटोरवास्टेनिन (Atorvastatin) और नई एंटी-डायबिटिक दवाएं जैसे एंपाग्लिफ्लोजिन (Empagliflozin), सिटाग्लिप्टिन (Sitagliptin) और मेटफॉर्मिन (Metformin) के कॉम्बिनेशन को सस्ता किया गया है।
एंटीबायोटिक्स: एमोक्सिसिलिन (Amoxycillin) और पोटैशियम क्लावुलैनेट (Potassium Clavulanate) का कॉम्बिनेशन भी सस्ता हुआ है।
अन्य दवाएं: एसिक्लोफेनाक (Aceclofenac), ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन (Trypsin Chymotrypsin) और बच्चों के लिए सेफिक्साइम (Cefixime) के ओरल सस्पेंशन भी सस्ते किए गए हैं। इसके अलावा, विटामिन डी की कमी को दूर करने वाले कोलेकैल्सीफेरॉल (Cholecalciferol) ड्रॉप्स और दर्द निवारक डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) इंजेक्शन की कीमतें भी घटाई गई हैं।


नई कीमतें और नियम
दवाओं की नई कीमत: कुछ दवाओं की नई कीमतें भी तय की गई हैं। जैसे, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज द्वारा बेची जाने वाली Aceclofenac-Paracetamol-Trypsin Chymotrypsin टैबलेट की कीमत अब ₹13 होगी, जबकि कैडिला फार्मास्युटिकल्स इसी दवा को ₹15.01 में बेचेगी।
कठोर निर्देश: NPPA ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी रिटेलर्स और डीलर्स को नई कीमतों की लिस्ट अपनी दुकानों में दिखानी होगी। अगर कोई ज्यादा पैसे लेता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और ब्याज के साथ पैसे वापस करने होंगे।
GST शामिल नहीं: इन कीमतों में GST शामिल नहीं है, जो लगने पर कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। सभी दवा कंपनियों को नए नियमों का पालन करते हुए कीमतों की जानकारी NPPA और राज्य के ड्रग कंट्रोलर को देनी होगी।

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