Delhi में GRAP-3 लागू, 5वीं कक्षा तक स्कूल हो सकते हैं बंद

Edited By Yaspal,Updated: 14 Nov, 2024 07:37 PM

grap 3 implemented in delhi decision taken after increasing pollution

प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद, केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था ने बृहस्पतिवार को दिल्ली-एनसीआर में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी भी शामिल है

नई दिल्लीः प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद, केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था ने बृहस्पतिवार को दिल्ली-एनसीआर में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी भी शामिल है। राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी “गंभीर” श्रेणी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण-रोधी कड़े कदम उठाने पड़े। प्रतिबंध शुक्रवार से लागू होंगे। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लिया गया।

जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत, एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसों को- इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर - दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा, खनन संबंधी गतिविधियों को निलंबित किया जाएगा, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जाएगा और प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा।

जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली-एनसीआर के लिए जीआरएपी को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में विभाजित किया गया है - चरण 1 “खराब” वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के लिए जो 201 से 300 के बीच है, चरण 2 “बहुत खराब” एक्यूआई 301-400 के लिए, चरण 3 “गंभीर” एक्यूआई 401-450 के लिए और चरण 4 “बेहद गंभीर” एक्यूआई (450 से अधिक) के लिए।

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