Edited By SHUKDEV PRASAD,Updated: 09 Mar, 2026 05:39 PM

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित ‘बड़ी साजिश’ मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता Sharjeel Imam को अदालत से अस्थायी राहत मिली है।
नेशनल डेस्क: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित ‘बड़ी साजिश’ मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता Sharjeel Imam को अदालत से अस्थायी राहत मिली है। दिल्ली के Karkardooma Court ने उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत मंजूर की है, ताकि वे पारिवारिक कारणों से घर जा सकें।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई की अदालत ने मानवीय आधार पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक शरजील इमाम 20 मार्च से 30 मार्च 2026 तक जमानत पर बाहर रह सकेंगे। इस अवधि के दौरान वे अपने भाई की शादी में शामिल हो सकेंगे और अपनी बीमार मां की देखभाल भी कर पाएंगे।
पारिवारिक कारणों का हवाला देकर मांगी थी राहत
शरजील इमाम ने अदालत में दाखिल याचिका में बताया था कि उनके भाई का विवाह तय है और घर में उनकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं है। परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य सदस्य उपलब्ध नहीं है। अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीमित अवधि के लिए राहत देने का निर्णय लिया।
जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी
कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें भी तय की हैं। आदेश के अनुसार:
- जमानत के दौरान वे मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे
- सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे
- जमानत की अवधि पूरी होते ही उन्हें फिर से Tihar Jail में सरेंडर करना होगा
दिल्ली दंगों के मामले में लंबे समय से जेल में बंद
शरजील इमाम 2020 में हुए 2020 Delhi Riots से जुड़े मामले में आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस मामले में उनके खिलाफ Unlawful Activities (Prevention) Act समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। दंगों के दौरान करीब 53 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।
पहले खारिज हो चुकी है नियमित जमानत
जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और अन्य आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन किया गया था। अब अदालत से मिली यह अस्थायी राहत परिवार के लिए राहत की खबर मानी जा रही है, हालांकि मुख्य मुकदमे की सुनवाई अभी जारी है।