CBI को मिली शाहजहां शेख की कस्टडी, पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय से लेकर गई केंद्रीय टीम

Edited By rajesh kumar,Updated: 06 Mar, 2024 07:11 PM

cbi got the custody of shahjahan sheikh

शेख शाहजहां को बुधवार शाम को सीबीआई की हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके साथ ही बंगाल सरकार और केंद्र के बीच दो दिवसीय गतिरोध समाप्त हो गया है।

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल सीआईडी ने संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत अंतत: बुधवार शाम को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। सीबीआई अधिकारियों की टीम अपराह्न चार बजे से पहले ही भवानी भवन पहुंच गई। लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को केंद्रीय एजेंसी के हवाले शाम छह बजकर 48 मिनट पर किया जबकि कलकत्ता हाईकोकर्ट ने अपराह्न चार बजकर 15 मिनट की समय सीमा तय की थी। सीआईडी के अधिकारी ने बताया, ‘‘शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है।'' 

केंद्रीय एजेंसी मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बावजूद पश्चिम बंगाल सीआईडी (अपराध अन्वेषण विभाग) से नहीं ले पाई थी। सीआईडी ने कहा था कि संदेशाखालि के नेता शेख को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।


इसस पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को शाहजहां शेख को आज 4 बजकर 15 मिनट तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन  इस डेडलाइन के डेढ़ घंटे बाद शाहजहां को सीबीआई को सौंपा गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट का मानना है कि राज्य पुलिस ने इस मामले में लुकाछिपी का खेल खेला है। आरोपी बेहद राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है। आज शाम 4:15 बजे तक जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाए। 

पीठ के मंगलवार के आदेशों को लागू नहीं किया- ED
ईडी ने राज्य सरकार के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की। एजेंसी ने दावा किया गया कि राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ के मंगलवार के आदेशों को लागू नहीं किया है। अदालत ने रेखांकित किया कि राज्य ने दलील दी है कि उसने मंगलवार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है, लेकिन जबतक शीर्ष अदालत आदेश पारित नहीं करती तब तक उसके आदेशों के कार्यान्वयन पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है।

 

ईडी की टीम पर किया था हमला 
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एसएलपी के लंबित रहने पर उच्च न्यायालय के आदेश तब तक रोक नहीं है जब तक कि इस आशय का कोई स्पष्ट आदेश न हो। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार शेख की हिरासत सीबीआई को देने से इनकार करने की कोशिश कर रही है। ईडी अधिकारियों की टीम पर पांच जनवरी को उस समय हमला किया जब वह राशन घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के लिए संदेशखालि स्थित शेख के आवास पर गई थी। शेख को 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद राज्य पुलिस ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी।

 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!