Edited By Archna Sethi,Updated: 28 Feb, 2023 03:10 PM

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 3 मार्च,2023 को
चण्डीगढ़, 28 फरवरी - (अर्चना सेठी) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते बताया कि डीएचबीवीएन द्वारा हिसार जोन के तहत आने वाले जिलों हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 3 मार्च,2023 को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, विद्युत नगर, हिसार के कार्यालय में की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में श्री रजनीश गर्ग करेंगे। इसमें मुख्यत: गलत बिलिंग (1 लाख से 3 लाख तक की राशि), वोल्टेज सम्बन्धित, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी इत्यादि शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126,127 तथा धारा 135 से 140,142,143,146,152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोई भी बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 01662-223302 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल zonalcgrfhisar@dhbvn.org.in के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।