Noida: बर्थडे केक लेने निकले युवक को तेज़ रफ़्तार कार ने मारी टक्कर, रीढ़ की हड्डी और पैर टूटे, VIDEO

Edited By Updated: 17 Sep, 2026 09:38 AM

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दिल्ली-NCR में बेकाबू गाड़ियों और लापरवाही से ड्राइविंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।  गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को कार से जानबूझकर टक्कर मारने के बाद अब ग्रेटर नोएडा के मूर्ति चौक पर 5 सितंबर की तड़के एक दर्दनाक...

नोएडा: दिल्ली-NCR में बेकाबू गाड़ियों और लापरवाही से ड्राइविंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।  गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को कार से जानबूझकर टक्कर मारने के बाद अब ग्रेटर नोएडा के मूर्ति चौक पर 5 सितंबर की तड़के एक दर्दनाक हिट-एंड-रन (Hit and Run) हादसा सामने आया।  

ग्रेटर नोएडा के मूर्ति चौक पर हिट-एंड-रन हादसे में 32 साल के एक व्यक्ति की कई हड्डियां टूट गईं। कार के रियर-व्यू कैमरे में रिकॉर्ड हुए हादसे के वीडियो में दिख रहा है कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि वह व्यक्ति हवा में उछल गया। पुलिस ने 14 सितंबर को ड्राइवर, जो 24 साल का मैनेजमेंट स्टूडेंट है गिरफ्तार कर लिया और कार ज़ब्त कर ली।

 पीड़ित हिमांशु राय ने बिसरख पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनके मुताबिक, हादसा 5 सितंबर को सुबह करीब 4.35 बजे हुआ। उन्होंने पुलिस को बताया, मेरा जन्मदिन था, इसलिए काम के बाद मैं और मेरी पत्नी बाहर गए थे। उन्होंने बेकरी से पहले से ऑर्डर किया हुआ केक लिया और चौक पर सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज़ रफ़्तार से आ रही एक सफ़ेद SUV ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्होंने कहा, कार ने मुझे इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि उसकी रफ़्तार 100 km/h से ज़्यादा लग रही थी और वह भाग गई। जिस तरह से कार चलाई जा रही थी, ऐसा लगा कि ड्राइवर शायद शराब के नशे में था।

आस-पास के लोग उनकी मदद के लिए दौड़े और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए। उस व्यक्ति के पैरों, हाथों और घुटनों की हड्डियां टूट गईं, साथ ही रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हुआ। अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बिसरख पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर कार का पता लगाया। 14 सितंबर को पुलिस ने 24 साल के मैनेजमेंट स्टूडेंट (ड्राइवर प्रियांशु) को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी जब्त कर ली। उसके ख़िलाफ़ BNS की धारा 125(b) (जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम) और 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
 

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