हनीमून हत्याकांड: मुख्य आरोपी को जमानत देना बड़ी गलती, राजा रघुवंशी केस में SC पहुंची मेघालय सरकार

Edited By Updated: 02 Jul, 2026 01:22 PM

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मेघालय सरकार ने 2025 में राज्य में अपने पति की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत दिए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार...

नेशनल डेस्क: मेघालय सरकार ने 2025 में राज्य में अपने पति की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत दिए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले की मुख्य आरोपी को जमानत देकर गलती की है। उन्होंने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया।

आरोपी के फरार होने की आशंका
मेहता ने कहा कि सोनम को इस आधार पर जमानत दी गई कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तार किए जाने के आधारों की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, ''संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का मामला एक ऐसे प्रावधान से जुड़ा है, जिसका उल्लेख टाइपिंग की गलती की वजह से गलत तरीके से हो गया था।'' मेहता ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी के फरार होने की आशंका है।

हनीमून पर पति की कराई थी हत्या 
पीठ ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। मेघालय उच्च न्यायालय ने सोनम रघुवंशी को जमानत देने के एक अधीनस्थ अदालत के आदेश को 29 जून को बरकरार रखा था। हनीमून के लिए मेघालय आया यह नवविवाहित दंपति पिछले वर्ष 23 मई को सोहरा इलाके में लापता हो गया था। इसके बाद राजा रघुवंशी का शव दो जून 2025 को एक गहरी खाई में मिला था। पुलिस ने आरोप लगाया है कि सोनम रघुवंशी ने भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।


 

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