Edited By Pardeep,Updated: 13 Aug, 2025 10:32 PM

राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह लगातार दो दिन शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 16 अगस्त (जन्माष्टमी) के दिन दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के आदेश के तहत सभी शराब की दुकानें, बार, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में शराब...
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह लगातार दो दिन शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 16 अगस्त (जन्माष्टमी) के दिन दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के आदेश के तहत सभी शराब की दुकानें, बार, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
यह निर्णय दिल्ली आबकारी अधिनियम और नियमों के तहत लिया गया है, जो सालभर कुछ निश्चित "ड्राई डे" (Dry Days) घोषित करता है, जिन पर शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध होता है।
किन पर लागू होगा प्रतिबंध?
दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन दो दिनों में निम्नलिखित सभी प्रतिष्ठान शराब नहीं बेच सकेंगे:
2 अक्टूबर को भी रहेगा ड्राई डे
सरकार ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इसके अलावा आगामी 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) को भी राजधानी में शराब बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। यह हर साल घोषित होने वाला स्थायी ड्राई डे है।
ड्राई डे का उद्देश्य
ड्राई डे घोषित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय पर्वों और धार्मिक अवसरों की मर्यादा को बनाए रखना है। यह कानून हर राज्य में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन दिल्ली में यह विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, होली, और कुछ प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर लागू होता है।
क्या होगा उल्लंघन पर?
अगर कोई दुकान या प्रतिष्ठान इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने तक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसलिए सभी व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे आदेश का पालन करें।