शराबियों के लिए खुशखबरी! ठेके जाने का झंझट खत्म, अब यहां पर अपनी फेवरेट शराब की कर सकेंगे Home Booking

Edited By Updated: 17 Dec, 2025 01:29 PM

favorite brand out of stock tell the govt directly via app

शराबियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब राजधानी दिल्ली में शराब की किल्लत और दुकानों पर अपनी पसंद का ब्रांड न मिलने की समस्या से अब जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। दिल्ली सरकार एक नई Excise Policy तैयार कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य शराब की बिक्री...

नेशनल डेस्क: शराबियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब राजधानी दिल्ली में शराब की किल्लत और दुकानों पर अपनी पसंद का ब्रांड न मिलने की समस्या से अब जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। दिल्ली सरकार एक नई Excise Policy तैयार कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य शराब की बिक्री को पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाना है।

क्या है सरकार की नई तैयारी?

सरकार ने इस नीति का मसौदा (Draft) तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति की जिम्मेदारी राजधानी में शराब की उपलब्धता को 'डेटा-आधारित' और 'कंज्यूमर फ्रेंडली' बनाना है। सूत्रों की मानें तो नई नीति के तहत तकनीक का इस्तेमाल कर पुरानी व्यवस्था की खामियों को दूर किया जाएगा।

'प्री-बुकिंग' और मोबाइल ऐप की सुविधा

नई नीति की सबसे बड़ी खासियत एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप हो सकती है। इस ऐप के जरिए ग्राहक अपने नजदीकी ठेके पर पसंदीदा ब्रांड का स्टॉक चेक कर सकेंगे। लोकप्रिय ब्रांड्स की प्री-बुकिंग कर सकेंगे, ताकि दुकान पहुंचने पर उन्हें मायूस न होना पड़े। ऐप पर ही दुकानों की मैपिंग होगी, जिससे ग्राहकों को अपनी लोकेशन के पास उपलब्ध स्टॉक की सटीक जानकारी मिलेगी।

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सरकार रखेगी मांग पर नजर

प्रस्तावित नीति में डेटा ट्रैकिंग का भी प्रावधान है। यदि उपभोक्ता किसी विशेष ब्रांड को ऐप पर सर्च करते हैं और वह उपलब्ध नहीं है, तो इसकी सूचना सीधे सरकार के पास जाएगी। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि बाजार में किस ब्रांड की मांग अधिक है और उसी के आधार पर दुकानों को स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।

जनवरी 2026 में आ सकता है ड्राफ्ट

सूत्रों के अनुसार इस नई नीति का ड्राफ्ट जनवरी 2026 तक सार्वजनिक किया जा सकता है। सरकार इस पर जनता की राय और सुझाव मांगेगी, जिसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग Grievance Redressal Section भी होगा।

 

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