Edited By Radhika,Updated: 27 Jul, 2026 02:35 PM

लोकसभा में आज 'Anti-Paper Leak Amendment Bill 2026' पेश किया गया है। यह बिल सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी धांधलियों को रोकने के लिए पेश किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किए गए इस बिल का विपक्ष यानि...
Anti-Paper Leak Amendment Bill 2026: लोकसभा में आज 'Anti-Paper Leak Amendment Bill 2026' पेश किया गया है। यह बिल सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी धांधलियों को रोकने के लिए पेश किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किए गए इस बिल का विपक्ष यानि की INDIA गठबंधन ने जमकर विरोध किया।
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बिल पेश होने पर विपक्ष ने किया विरोध
बिल पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी और विरोध शुरू कर दिया। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि सरकार एंटी-पेपर लीक कानून में बदलाव लाने से पहले छात्रों पर हुए पुलिस बल प्रयोग पर जवाब दे और इस मुद्दे पर जल्द से जल्द चर्चा करवाई जाए। संसद में इस बढ़ते हुए हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
क्या है 'एंटी-पेपर लीक संशोधन बिल 2026'?
अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है।