जेतली मानहानि मामला: AAP नेताओं को HC से मिला झटका

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Sep, 2017 07:34 PM

jaitley defamation case hc gives shocks to aap

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीसीए से जुड़े विवाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीसीए से जुड़े विवाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि के एक फौजदारी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ‘आप’ नेता दीपक वाजपेयी की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मानहानि के मामले में अन्य लोगों के साथ उन पर भी मुकदमा चल रहा है। दरअसल, उन्होंने निचली अदालत द्वारा उन्हें समन और नोटिस दिए जाने के आदेश को चुनौती दी है।

आप नेता की याचिका को उच्च न्यायालय ने ठुकराया
न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार और जेतली को नोटिस जारी किये और उनसे जवाब मांगे हैं लेकिन उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने के वाजपेयी के वकील के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। बहरहाल, अदालत ने मामले को 19 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई के दौरान जेतली की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्त वकील संदीप सेठी और अधिवक्ता अमित महाजन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ‘आप’ नेता कार्यवाही में देर कराना चाहते हैं और ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।   

उन्होंने दलील दी कि आरोपी निचली अदालत में एक साल से पेश हो रहे हैं और उच्च न्यायालय में अब जाकर याचिका दी है। इस पर वाजपेयी के वकील ने दलील दी कि वह निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं और सीआरपीसी के तहत जांच के बगैर अदालत उन्हें तलब नहीं कर सकती। केजरीवाल और वाजपेयी के अलावा मामले में ‘आप’  के अन्य आरोपी नेताओं में आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंह और राघव चड्ढा शामिल हैं। जेतली ने यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से जुड़े एक विवाद में उनकी मानहानि की। जेतली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का एक दीवानी मुकदमा भी किया है।

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