सरकार कब ब्लॉक करती है सोशल मीडिया कंटेंट? X की केंद्र के खिलाफ याचिका खारिज

Edited By Updated: 25 Sep, 2025 07:31 PM

karnataka high court x social media content blocking

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार के कंटेंट टेकडाउन आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि भारत में काम करने वाले प्लेटफॉर्म को देश के कानून, विशेषकर आईटी एक्ट-2000 की धारा 69A का पालन करना...

नेशनल डेस्क : कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में केंद्र सरकार के कंटेंट टेकडाउन आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानून का पालन करना अनिवार्य है।

कंटेंट हटाने का अधिकार
आईटी एक्ट-2000 की धारा 69A के तहत सरकार किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को कंटेंट हटाने या ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों को भी यह अधिकार प्राप्त है। यह आदेश उन सामग्री के लिए जारी किया जा सकता है, जो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशों के साथ रिश्तों को खतरे में डालती हों।

सजा और जुर्माना
यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदेश का पालन नहीं करता, तो उस पर सात साल तक की जेल और असीमित जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, आईटी एक्ट-2000 की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल जेल और पांच लाख रुपए जुर्माना, जबकि बार-बार दोषी पाए जाने पर पांच साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है।

X ने क्या चुनौती दी थी?
X ने धारा 79(3)(b) के आधार पर दावा किया कि सरकारी अधिकारियों को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। उनका तर्क था कि केवल धारा 69A ही ऐसी कार्रवाई के लिए लागू होती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह तर्क खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका में जैसे कानून का पालन किया जाता है, भारत में भी काम करने के लिए स्थानीय कानून का पालन करना अनिवार्य है।

पहले भी दिए गए आदेश
साल 2021 में किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने X (तत्कालीन ट्विटर) को कुछ अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था। 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश केवल तब जारी किया जा सकता है, जब वह 69A नियमों का उल्लंघन करता हो।

हालिया कार्रवाई
22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के कलाकारों के इंस्टाग्राम और X अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही यूट्यूब पर कई पाकिस्तानी चैनलों पर भी रोक लगा दी गई।

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