कलाक्षेत्र मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने फाउंडेशन को यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति बनाने का दिया निर्देश

Edited By Pardeep,Updated: 26 Apr, 2023 10:07 PM

madras hc directs foundation to frame policy against harassment

मद्रास उच्च न्यायालय ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बाद यौन उत्पीड़न मामले का केंद्र रहे कलाक्षेत्र फाउंडेशन को बुधवार को यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति बनाने और इसमें छात्रों के माता-पिता, शिक्षकों और प्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्देश दिया।

चेन्नईः मद्रास उच्च न्यायालय ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बाद यौन उत्पीड़न मामले का केंद्र रहे कलाक्षेत्र फाउंडेशन को बुधवार को यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति बनाने और इसमें छात्रों के माता-पिता, शिक्षकों और प्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि फाउंडेशन के अंतर्गत काम करने वाले सभी संस्थानों के लिए मौजूदा कानूनों और दिशा-निर्देशों के अनुसार नीति तैयार करनी चाहिए। 

न्यायालय ने फाउंडेशन द्वारा गठित आईसीसी के सदस्यों से संबंधित प्रोफाइल को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। कलाक्षेत्र फाउंडेशन द्वारा संचालित रुक्मिणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आट्र्स की सात छात्राओं ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने संस्थान में यौन हिंसा और अन्य प्रकार के उत्पीड़न से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र का निर्माण करने की मांग की थी। 

मामले की सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित
इस विषय पर माननीय न्यायमूर्ति एम ढांडापानी ने निर्देश दिया कि नीति तैयार करने के बाद गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) में माता-पिता और शिक्षकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कन्नन की अध्यक्षता वाली स्वतंत्र जांच समिति या राज्य पुलिस के लिए इस विषय पर आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।

याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान और पूर्व छात्राओं के साथ कुछ संकाय सदस्यों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की शिकायत और हालिया विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए कई अंतरिम राहतों की भी मांग की, जिसमें छात्र और अभिभावक प्रतिनिधियों के साथ आईसीसी का पुनर्गठन भी शामिल है। 

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