CBI को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का केंद्र को सख्त निर्देश, कहा- 'पिंजरे में बंद तोते' को आजाद करो

Edited By vasudha,Updated: 18 Aug, 2021 10:10 AM

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मद्रास हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर सख्त टिप्प्णी की है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कई निर्देश देते हुए कहा कि एजेंसी को बड़े अधिकार क्षेत्र और ज्यादा ताकतों के साथ वैधानिक दर्जा मिले, ताकि चुनाव आयोग और कैग की तरह सीबीआई भी...

नेशनल डेस्क:  मद्रास हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर सख्त टिप्प्णी की है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कई निर्देश देते हुए कहा कि एजेंसी को बड़े अधिकार क्षेत्र और ज्यादा ताकतों के साथ वैधानिक दर्जा मिले, ताकि चुनाव आयोग और कैग की तरह सीबीआई भी अधिक स्वतंत्र हो सके। आदलत ने यह भी कहा कि यह आदेश 'पिंजरे में बंद तोते (सीबीआई)' को रिहा करने की कोशिश है। 

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अदालत ने केंद्र से कहा कि एक कानून लाया जाना चाहिए, जिसके तहत एजेंसी को बड़े अधिकार  मिल सकें। दरअसल सीबीआई की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एजेंसी लोगों की कमी जैसे बंधनों के साथ काम कर रही है। इस याचिका पर  सुनवाई करते हुए जस्टिस एन किरुबाकरण और बी पुगलेंधी की डिवीजन बेंच ने कहा कि जब कोई संवेदनशील, जघन्य अपराध घटता है और स्थानीय पुलिस की तरफ से ठीक से जांच नहीं होती, तो सीबीआई जांच के लिए हमेशा शोर उठता है… यह लोगों का भरोसा है। 

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बता दें कि पिछले कुछ सालों से सीबीआई ने विपक्ष के काफी नेताओं के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई है, जिसे लेकर भी उस पर भाजपा सरकार के नियंत्रण का आरोप लगता रहता है।   मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को सीबीआई को ज्यादा अधिकार और शक्तियां देने के लिए एक अलग अधिनियम बनाने के लिए विचार करके निर्णय का निर्देश दिया जाता है, ताकि सीबीआई केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण के बिना कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ अपना कार्य कर सके।

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न्यायाधीशों ने सीबीआई के लिए अलग से बजट आवंटित करने की भी सिफारिस की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई प्रमुख को संबंधित मंत्री या प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करना चाहिए। हाईकोर्ट की बेंच ने सीबीआई निदेशक को 6 हफ्तों के भीतर एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। 

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