हनुमान चालीसा विवाद: राणा दंपति की जमानत रद्द कराने अदालत पहुंची मुंबई पुलिस, रोक के बावजूद कर रहे मीडिया से बात

Edited By Seema Sharma,Updated: 09 May, 2022 03:30 PM

mumbai police reaches court to cancel bail of rana couple

मुंबई पुलिस ने सोमवार को यहां एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर राजद्रोह मामले की आरोपी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को दी गई जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया।

नेशनल डेस्क: मुंबई पुलिस ने सोमवार को यहां एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर राजद्रोह मामले की आरोपी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को दी गई जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया। राणा दंपति के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ की अपील करने को लेकर हुए विवाद के बाद राजद्रोह का मुकद्दमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दंपति की जमानत को इस आधार पर रद्द करने का अनुरोध किया कि दोनों ने पिछले सप्ताह जमानत दिए जाते समय विशेष अदालत द्वारा उन पर लगाई गई शर्तों में से एक का कथित तौर पर उल्लंघन किया है।

 

महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा और बदनेरा से विधायक उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दोनों ने ऐलान किया था कि वे बांद्रा में उद्धव के निजी आवास ‘मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उनके खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने और राजद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष अदालत ने चार मई को दंपति को जमानत दे दी थी। हालांकि, उसने दंपति पर कुछ शर्तें लागू की थीं, जिसमें ऐसी ही घटना न दोहराना और मीडिया से बातचीत न करना शामिल है।

 

उपनगर खार की पुलिस ने सोमवार को विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात के जरिये एक अर्जी दायर कर अदालत से दंपति की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्होंने मीडिया से बातचीत न करने की शर्त का कथित तौर पर उल्लंघन किया है। घरात ने कहा कि आरोपियों (नवनीत राणा और रवि राणा) ने जमानत पर रिहा होने के बाद मीडिया को साक्षात्कार दिए। इस तरह उन्होंने जमानत देते समय विशेष अदालत द्वारा लगाई गई शर्त का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि हम अदालत से जमानत रद्द करने और आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं। हम उन्हें तत्काल हिरासत में दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

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