Edited By Anil dev,Updated: 24 Feb, 2021 02:10 PM
उच्चतम न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर पेश विधि छात्र द्वारा न्यायाधीशों को योर ऑनर कहने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने को ऐतराज किया।
नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर पेश विधि छात्र द्वारा न्यायाधीशों को योर ऑनर कहने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने को ऐतराज किया।
अदालतों में जजों की नियुक्तियों का मामला मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ के समक्ष आज जब सुनवाई के लिए आया तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहे याचिकाकर्ता विधि छात्र ने न्यायाधीशों को योर ऑनर कहकर सम्बोधित किया, लेकिन न्यायमूर्ति बोबडे ने उसे कहा, आपने गलत शब्दों का चयन किया है।
आपके सम्बोधन से लगता है कि आपके दिमाग में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है। छात्र ने फौरन ही पीठ से माफी मांगते हुए कहा कि वह न्यायालय को योर लॉडरशिप कहकर संबोधित करेगा। पीठ ने मामले को लेकर छात्र की तैयारी पर भी सवाल खड़े किए और कहा, आप तैयारी करके आयें। मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए स्थगित की जाती है।