Edited By Anu Malhotra,Updated: 18 Sep, 2026 10:08 AM

पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। इससे बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी में बदलाव हुआ है और पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के लिए बदली हुई फीस का स्ट्रक्चर तय किया गया है।...
नई दिल्ली: पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। इससे बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी में बदलाव हुआ है और पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के लिए बदली हुई फीस का स्ट्रक्चर तय किया गया है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026, 15 सितंबर को ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के बाद लागू हो गए। इनमें से एक अहम बदलाव 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाले पासपोर्ट से जुड़ा है।
15 साल से कम उम्र के बच्चे के पासपोर्ट में क्या हुआ बदलाव
संशोधित नियमों के तहत, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किए गए 36-पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैलिडिटी जारी होने की तारीख से पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक (जो भी पहले हो) होगी। नियमों के मुताबिक, पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के लिए फीस, पासपोर्ट नियम 1980 की अनुसूची IV में बताई गई दरों के हिसाब से होगी।
पासपोर्ट की फीस में बदलाव
बता दें कि फीस में बदलाव पहले ही 1 जुलाई से लागू हो चुके थे, जिसमें नए पासपोर्ट, दोबारा जारी करने, तत्काल सेवाओं और पासपोर्ट बदलने के लिए ज़्यादा चार्ज लागू थे। ऑफिशियल पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर 36 पेज पासपोर्ट (सामान्य) के लिए 2,500 रुपए और 60 पेज पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपए देने होंगे।
वहीं नाबालिगों सामान्य कैटेगरी में 36-पेज वाले पासपोर्ट की कीमत 1,750 रुपये है। उसी एप्लीकेशन के लिए 2,500 रुपये की अतिरिक्त तत्काल फीस लगती है और पोर्टल पर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए 750 रुपये की फीस भी बताई गई है।
एडल्ट्स के लिए, अतिरिक्त तत्काल फीस 2,500 रुपये है, जिसका मतलब है कि तत्काल कैटेगरी में 36-पेज वाले एडल्ट पासपोर्ट की कुल कीमत 5,000 रुपये है, जबकि 60-पेज वाले पासपोर्ट की कीमत 6,000 रुपये है।
बच्चों और सीनियर सिटिज़न के लिए राहत
सरकार ने 8 साल तक की उम्र के बच्चों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिज़न की नई एप्लीकेशन के लिए बेसिक पासपोर्ट फीस पर 10 प्रतिशत की छूट बरकरार रखी है। पासपोर्ट सेवा की फीस की जानकारी के अनुसार, यह छूट दोबारा जारी करने वाली एप्लीकेशन पर लागू नहीं होती है।