Stem Cell Therapy: बिना मंजूरी नहीं मिलेगा स्टेम सेल इलाज, ऑटिज्म थेरेपी पर भी कड़े नियम लागू

Edited By Updated: 17 Sep, 2026 12:29 PM

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे यह पक्का करें कि स्टेम सेल थेरेपी को स्टैंडर्ड क्लिनिकल केयर के तौर पर सिर्फ़ मंज़ूरी वाली बीमारियों के लिए ही दिया जाए, जबकि ऑटिज़्म के लिए इसका इस्तेमाल सिर्फ़...

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे यह पक्का करें कि स्टेम सेल थेरेपी को स्टैंडर्ड क्लिनिकल केयर के तौर पर सिर्फ़ मंज़ूरी वाली बीमारियों के लिए ही दिया जाए, जबकि ऑटिज़्म के लिए इसका इस्तेमाल सिर्फ़ मंज़ूरी प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल तक ही सीमित रहे।

यह सलाह 16 सितंबर को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई जिन्होंने स्टेम सेल थेरेपी के नियमन के लिए 'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010' को अपनाया है। यह सलाह सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी के उस फ़ैसले के बाद जारी की गई है जो 'यश चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' मामले में आया था।
यह सलाह स्टेम सेल रिसर्च और थेरेपी से जुड़े मौजूदा नियमों को दोहराती है और यह पक्का करने की कोशिश करती है कि स्टेम सेल थेरेपी को रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्टैंडर्ड केयर के तौर पर सिर्फ़ उन्हीं बीमारियों/स्थितियों के लिए मंज़ूरी दी जाए जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मंज़ूर लिस्ट में शामिल हैं।
 

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए, सलाह में कहा गया है कि ऑटिज़्म में किसी भी तरह के स्टेम सेल का इलाज के तौर पर इस्तेमाल सिर्फ़ मंज़ूरी प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल तक ही सीमित रहेगा। यह 'नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च, 2017' (जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी (DBT) ने संयुक्त रूप से जारी किया था) और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य लागू सरकारी निर्देशों के अनुसार होगा।

मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सभी राज्य और ज़िला रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और स्टेम सेल रिसर्च, इलाज, प्रमोशन या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े सरकारी और प्राइवेट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स तक पहुँचाएँ, ताकि लागू नियमों का सख्ती से पालन हो सके। सलाह में स्टेम सेल थेरेपी से जुड़े नियमों का पालन न करने के नतीजों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी के अपने फ़ैसले में कहा था कि कानूनी आदेश का पालन न करने पर नतीजे भुगतने होंगे, जिसमें IMC रेगुलेशंस, 2002 के रेगुलेशन 7.22 के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट (पेशेवर कदाचार) के साथ-साथ 'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010' की धारा 32 और 40 के तहत कार्रवाई भी शामिल है, जिसमें रजिस्ट्रेशन रद्द करने और जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

इसके अनुसार, मंत्रालय ने संबंधित राज्य और ज़िला रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स से कहा है कि वे स्टेम सेल रिसर्च और थेरेपी से जुड़े लागू नियमों का सख्ती से पालन पक्का करें। रेगुलेटरी स्थिति को और मज़बूत करते हुए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने 5 सितंबर की अपनी एडवाइज़री में फिर से कहा है कि स्टेम सेल थेरेपी सिर्फ़ मंज़ूरी प्राप्त स्थितियों के लिए ही स्टैंडर्ड क्लिनिकल केयर के तौर पर दी जा सकती है। एडवाइज़री में यह भी कहा गया है कि मंज़ूरी प्राप्त स्थितियों के अलावा स्टेम सेल थेरेपी देना, प्रिस्क्राइब करना, बढ़ावा देना या उसका विज्ञापन करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट (पेशेवर कदाचार) माना जाएगा।

NMC ने राज्य मेडिकल काउंसिलों को यह भी सलाह दी है कि वे अपने ध्यान में लाए गए कथित उल्लंघनों के मामलों की जांच करें और, जहां उचित प्रक्रिया के बाद किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट साबित हो जाता है, वहां लागू कानूनी और रेगुलेटरी प्रावधानों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।

 

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