NGT ने वायु गुणवत्ता पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को लिया आड़े हाथ

Edited By Updated: 08 Apr, 2019 04:56 PM

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में नाकाम रहने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को आड़े हाथ लिया और कहा कि वह अपने कर्तव्यों से बच रही है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में नाकाम रहने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को आड़े हाथ लिया और कहा कि वह अपने कर्तव्यों से बच रही है।  एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव को इस मामले में गौर करने तथा डीपीसीसी के सही ढंग से संचालन को लेकर उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया। 

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पीठ ने कहा कि अधिकरण को इस विषय पर विचार करना पड़ सकता है कि एक वैधानिक प्राधिकरण जो बार बार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में नाकाम रहा है, उसे बना रखा जाए या नहीं क्योंकि दिल्ली में निरंतर प्रदूषण में योगदान का एक कारण वैधानिक प्राधिकारों का अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करना है। पीठ ने कहा कि किसी अधिकारी या प्राधिकरण को कानून का इस प्रकार उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिस प्रकार डीपीसीसी द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है।

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पीठ ने कहा कि हम दिल्ली के मुख्य सचिव को इस मामले में गौर करने तथा डीपीसीसी के सही ढंग से कामकाज के लिए उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देते हैं। डीपीसीसी अगली तारीख से पहले इस मामले में उठाए गए कदमों पर उचित हलफनामा दायर करे। अधिकरण यहां निवासी राजेश कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें बाबरपुर के पास एक ब्रेक लाइनिंग फैक्ट्री द्वारा वायु प्रदूषण का आरोप लगाया गया था।     

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