राजीव गांधी हत्याकांड : सरकार ने कहा- रिहाई पर सभी दोषियों की फाइलें 2021 में राष्ट्रपति को भेजी

Edited By rajesh kumar,Updated: 21 Apr, 2022 06:58 PM

on release the files of all the convicts were sent to the president in 2021

मद्रास उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सात दोषियों की समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली फाइलों को तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल ने 27 जनवरी, 2021 को राष्ट्रपति को भेज दिया था...

नेशनल डेस्क: मद्रास उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सात दोषियों की समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली फाइलों को तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल ने 27 जनवरी, 2021 को राष्ट्रपति को भेज दिया था। वेल्लोर में महिलाओं के लिए विशेष जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही मामले के सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन की रिट याचिका पर महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम ने यह बात अदालत से कही।

राज्यपाल की सहमति के बिना रिहाई की मांग करने वाली रिट याचिका आगे की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की प्रथम पीठ में आज आई थी। यह प्रतिवेदन पिछले हफ्ते पीठ द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में था। वर्तमान में, नलिनी राज्य सरकार द्वारा दी गई एक महीने की परोल पर है। इस पर पीठ ने महाधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए मामले को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया कि क्या नलिनी को टाडा अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंडित किया गया था।

पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक मंत्रिमंडल ने सितंबर, 2018 में एक प्रस्ताव पारित किया था और संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत सभी सात आजीवन कारावास के दोषियों की समय से पहले रिहाई का आदेश देने के लिए तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को अपनी सिफारिश भेजी थी। चूंकि राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, नलिनी और अन्य ने राज्यपाल को उनकी याचिका पर विचार करने के निर्देश के लिए उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की थीं। लेकिन उच्च न्यायालय ने इन सभी को खारिज कर दिया था। इसलिए, नलिनी ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर अदालत से प्रार्थना की कि वह राज्यपाल की सहमति के बिना भी उसकी रिहाई का आदेश दे। 

 

 

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