'कुलतली मामले के दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड की सजा मिले', ममता बनर्जी का पुलिस को निर्देश

Edited By Updated: 06 Oct, 2024 06:38 PM

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पुलिस को निर्देश दिया कि दक्षिण 24 परगना में 10 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड...

 

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पुलिस को निर्देश दिया कि दक्षिण 24 परगना में 10 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड की सजा मिले। बनर्जी ऑनलाइन माध्यम से कई दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करने के बाद कोलकाता पुलिस बॉडीगार्ड लाइन्स में लोगों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं चाहती हूं कि पुलिस कुलतली मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करे और सुनिश्चित करे कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड की सजा मिले...अपराध अपराध होता है; इसका कोई धर्म या जाति नहीं होती। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'' उन्होंने बलात्कार के मामलों में ‘मीडिया ट्रायल' पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कथित रूप से दुष्कर्म के बाद हत्या की शिकार 10 वर्षीय बच्ची का शव शनिवार को दक्षिण 24 परगना के कुलतली में मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। 

 

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