Edited By Anu Malhotra,Updated: 14 Aug, 2025 02:26 PM

अगर आपने कभी चेक जमा किया है तो आप जानते होंगे कि उसके क्लियर होने में 1 से 2 दिन तक का वक्त लग जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरिंग सिस्टम को पूरी तरह रीयल-टाइम और तेज़ बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है।
नेशनल डेस्क: अगर आपने कभी चेक जमा किया है तो आप जानते होंगे कि उसके क्लियर होने में 1 से 2 दिन तक का वक्त लग जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरिंग सिस्टम को पूरी तरह रीयल-टाइम और तेज़ बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है।
4 अक्टूबर 2025 से देशभर में लागू होने जा रही इस नई प्रणाली के तहत चेक अब कुछ घंटों में ही क्लियर हो जाएंगे, जिससे ग्राहकों को फंड ट्रांसफर में तेज़ी का अनुभव होगा। यह फैसला न सिर्फ ग्राहकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि बैंकों की कार्यप्रणाली को भी अधिक डिजिटल, पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
क्या है RBI की नई चेक क्लियरिंग व्यवस्था?
वर्तमान में भारत में चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया बैच प्रोसेसिंग पर आधारित है, जिसे चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) कहा जाता है। इसमें चेक एक तय समय पर जमा होते हैं और फिर एक साथ प्रोसेस किए जाते हैं, जिससे 1–2 दिन का समय लग जाता है। लेकिन अब RBI इसे अपग्रेड करके ला रहा है- इस नई व्यवस्था में चेक की प्रोसेसिंग लगातार (continuous) और रीयल-टाइम बेसिस पर होगी। यानी जैसे ही चेक जमा होगा, उसी समय उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और तय समय सीमा में ही पूरी हो जाएगी।
नए नियम कब से लागू होंगे?
यह प्रक्रिया दो चरणों में लागू की जाएगी:
पहला चरण (Phase-1):
शुरुआत: 4 अक्टूबर 2025
समाप्ति: 2 जनवरी 2026
इस अवधि में ड्रॉई बैंक (जिस पर चेक जारी किया गया है) को शाम 7 बजे तक यह कन्फर्म करना होगा कि चेक स्वीकार है या नहीं।
अगर कोई पुष्टि नहीं आती, तो चेक को "स्वतः स्वीकृत" (Deemed Approved) मान लिया जाएगा।
दूसरा चरण (Phase-2):
पूरी तरह से लागू: 3 जनवरी 2026
हर चेक पर लागू होगा T+3 क्लियर आवर्स का नियम।
उदाहरण: अगर किसी ग्राहक ने चेक सुबह 10 से 11 बजे के बीच जमा किया, तो संबंधित बैंक को दोपहर 2 बजे तक पुष्टि करनी होगी।
तय समय में कन्फर्मेशन न आने पर वह चेक भी Deemed Approved मानकर प्रोसेस किया जाएगा।
कब जमा करें चेक और कैसे मिलेगा पैसा?
चेक जमा करने का समय:
रोजाना सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक।
प्रोसेसिंग:
बैंक शाखा को चेक मिलते ही तुरंत उसे स्कैन कर क्लियरिंग हाउस को भेजना होगा।
पैसे का भुगतान:
चेक क्लियर होने के तुरंत बाद, या अधिकतम 1 घंटे के अंदर, राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाएगी — बशर्ते सभी आवश्यक शर्तें पूरी हों।
बैंकों को दिए गए निर्देश:
RBI ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि:
वे नई प्रणाली के लिए पूरी तरह से तकनीकी रूप से तैयार रहें।
ग्राहकों को समय रहते नए नियमों की जानकारी दें।
चेक स्वीकार/अस्वीकृति की पुष्टि समय पर देना अनिवार्य होगी।
ग्राहकों के लिए क्या बदल जाएगा?
अब चेक क्लियर होने के लिए 1–2 दिन नहीं लगेंगे।
एक तय समयसीमा में चेक को स्वीकार या अस्वीकार करना जरूरी होगा।
पैसे की उपलब्धता अधिक तेज़ और सुनिश्चित हो जाएगी।
प्रक्रिया पारदर्शी, ट्रैक करने योग्य और पूरी तरह डिजिटल होगी।