Supreme Court पहुंची सोनम वांगचुक की पत्नी, रिहाई के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाज़ा

Edited By Updated: 03 Oct, 2025 11:14 AM

sonam wangchuk s wife approaches the supreme court

मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने अपने पति को जेल से छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। उन्होंने कहा है कि वांगचुक को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें फौरन रिहा किया जाना चाहिए।

नेशनल डेस्क: मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने अपने पति को जेल से छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। उन्होंने कहा है कि वांगचुक को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें फौरन रिहा किया जाना चाहिए।

गिरफ्तारी को बताया गलत

गीतांजलि ने यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की है। इसके तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट से 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) की मांग की जाती है, जिसका मतलब है कि गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्ति को रिहा कराया जाए।

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जोधपुर जेल में हैं बंद

वांगचुक को 24 सितंबर को लद्दाख में हुई कुछ हिंसक घटनाओं के बाद गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। उनकी गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हुई है।

झूठे आरोपों से इनकार

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो का कहना है कि उनके पति पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, जिसमें पाकिस्तान से संपर्क रखने का आरोप भी शामिल है।

राष्ट्रपति से भी लगाई गुहार

गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक तीन पन्नों की चिट्ठी भी लिखी है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने और उनके पति की रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों से लोगों के लिए काम करने के कारण उनके पति को बदनाम किया जा रहा है।

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बिना शर्त रिहाई की मांग

मेमोरेंडम के ज़रिए गीतांजलि ने कहा, "हम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई चाहते हैं। वे ऐसे इंसान नहीं हैं जो किसी के लिए भी खतरा बनें। उन्होंने अपना जीवन लद्दाख के लिए समर्पित कर दिया है और वे हमेशा भारतीय सेना के साथ खड़े रहे हैं।"

क्या था मामला?

वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था। यह घटना लेह शहर में हिंसक झड़पों में 4 लोगों की मौत के दो दिन बाद हुई थी। यह हिंसा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।

 

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