जिस ह'त्या को किया ही नहीं, उसके लिए 22 साल जेल में रहा शख्स: आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी

Edited By Updated: 06 Aug, 2026 09:01 AM

supreme court frees man after 22 years in jail for wrongful conviction

न्याय में देरी किस तरह किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसका एक गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। एक व्यक्ति को हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद करीब 22 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत देते...

नई दिल्ली: न्याय में देरी किस तरह किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसका एक गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। एक व्यक्ति को हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद करीब 22 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत देते हुए बरी कर दिया और न्यायिक प्रक्रिया में हुई खामियों पर कड़ी टिप्पणी की।

 एक व्यक्ति, जिसने एक ऐसा अपराध किया ही नहीं था, उसके लिए 22 साल जेल में बिताए, उसे आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की 'सामूहिक विफलता' करार दिया।

ओडिशा के नबरंगपुर पुलिस इलाके के हिरली गांव में 2004 में हुए तीन लोगों की हत्या के भयानक मामले में आरोपी अर्जुन जानी को दो दशक से ज़्यादा समय तक जेल में रहने के बाद अब निर्दोष घोषित कर दिया गया है।

न्याय में हुई इस चूक पर गहरी चिंता जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि बिना ठोस सबूत के किसी व्यक्ति की आज़ादी 22 साल तक छीन ली गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना पर्याप्त सबूत के किसी व्यक्ति को दो दशक से ज़्यादा समय तक आज़ादी से वंचित रखना देश की न्याय प्रणाली की सामूहिक विफलता है।

यह मामला 2004 का है, जब हिरली गांव में तीन महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद, एक कथित चश्मदीद गवाह के यह कहने पर कि उसने अर्जुन जानी को घटनास्थल पर देखा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जांच के अनुसार, पुलिस ने उसे मुख्य रूप से शक के आधार पर गिरफ्तार किया था और कथित तौर पर पूछताछ के दौरान उससे जुर्म कबूल करवाने के लिए 'थर्ड-डिग्री' तरीकों का इस्तेमाल किया था।

वही कबूलनामा आखिरकार अभियोजन पक्ष के मामले का आधार बना, जिससे अर्जुन जानी को दोषी ठहराया गया और लंबी जेल की सज़ा हुई। तीन लोगों की हत्या के मामले में सज़ा काटते हुए वह 22 साल तक जेल में रहा।

सबूतों और जांच से जुड़ी परिस्थितियों की दोबारा जांच करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष उसके अपराध को बिना किसी उचित संदेह के साबित करने में विफल रहा। बेंच ने पाया कि भरोसेमंद और कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूतों के अभाव में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। अर्जुन जानी को सभी आरोपों से बरी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उसकी आज़ादी बहाल की, बल्कि जांच और न्यायिक खामियों की कड़ी आलोचना भी की, जिनके कारण एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के 22 साल गंवाने पड़े। 

 

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