नए IT नियमों के तहत Twitter ने नियुक्त किए अधिकारी, केंद्र ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

Edited By Seema Sharma,Updated: 24 Sep, 2021 04:17 PM

twitter appointed officers under new it rules

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्विटर ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करते हुए मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO), निवासी शिकायत अधिकारी (RGO) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति कर दी है।

नेशनल डेस्क: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्विटर ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करते हुए मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO), निवासी शिकायत अधिकारी (RGO) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक संक्षिप्त हलफनामे में कहा कि ट्विटर ने कहा कि इन कर्मियों (CCO, नोडल संपर्क अधिकारी और RGO) की नियुक्ति कंपनी के कर्मचारियों के तौर पर की गई है न कि ‘आकस्मिक कर्मचारी' के तौर पर। मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर ने उक्त नियुक्त किए गए कर्मियों और उनके पदों के नाम उपलब्ध कराए हैं।

 

ट्विटर के हलफनामे में कहा गया है कि इनकी नौकरी 4 अगस्त 2021 को शुरू हुई। ट्विटर ने ऐसी नियुक्तियों के सबूत के तौर पर हलफनामे के साथ उनके अनुबंधों को भी संलग्न किया है।'' अदालत ने 10 अगस्त को केंद्र को ट्विटर के हलफनामे के जवाब में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए थे। ट्विटर ने अपने हलफनामे में IT नियमों का अनुपालन दिखाया था।

 

मंत्रालय में साइबर विधि समूह में वैज्ञानिक-ई के तौर पर काम कर रहे एन.एस. बालन ने हलफनामे में कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों, 2021 का अनुपालन करते हुए कर्मचारियों की नियुक्ति की है। बता दें कि इससे पहले अदालत ने 28 जुलाई को, ट्विटर द्वारा CCO पद पर की गई नियुक्ति को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि सोशल मीडिया मंच नए IT नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा। केंद्र ने भी दावा किया था कि ट्विटर ‘नियमों का घोर उल्लंघन' कर रहा है।

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