कपूरथला और फगवाड़ा में 2 दिन बंद रहेंगी दुकानें, DC ने जारी किए आदेश

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 01:00 PM

shops will remain closed for two days

डिप्टी कमिश्नर कपूरथला अमित कुमार पंचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा Punjab Liquor Licence Rules,

कपूरथला/फगवाड़ा: 15 फरवरी को देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा 13 फरवरी को सब-डिवीजन फगवाड़ा में और 14 फरवरी को सब-डिवीजन कपूरथला में शोभायात्राएं निकाली जाएंगी।

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इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक अहम फैसला लेते हुए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने और कानून-व्यवस्था की स्थिति सुचारू रखने के लिए सब-डिवीजन कपूरथला और फगवाड़ा में शोभायात्रा के दौरान उसके मार्ग पर पड़ने वाली सभी मांस और शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

डिप्टी कमिश्नर कपूरथला अमित कुमार पंचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा Punjab Liquor Licence Rules,  1956  of Rules 37 (9) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 13 फरवरी को सब-डिवीजन फगवाड़ा में और 14 फरवरी को सब-डिवीजन कपूरथला में शोभायात्रा के दौरान शोभायात्रा मार्ग पर स्थित मांस/मछली तथा शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं।

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