Edited By PTI News Agency,Updated: 19 Jan, 2022 08:46 AM

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कुछ कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति का लाभ देने के संबंध में उसके आदेश का पालन नहीं करने पर बिहार सरकार के कई शीर्ष अधिकारियों को पहली नजर में अवमानना का दोषी पाया और 22 फरवरी को उनसे उसके...
नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कुछ कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति का लाभ देने के संबंध में उसके आदेश का पालन नहीं करने पर बिहार सरकार के कई शीर्ष अधिकारियों को पहली नजर में अवमानना का दोषी पाया और 22 फरवरी को उनसे उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ उसके आदेशों का कथित तौर पर जानबूझकर पालन नहीं करने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने कहा, ‘‘हमने पहली नजर में पाया कि इस अदालत द्वारा चार मार्च, 2020 और 15 फरवरी, 2021 को जारी निर्देशों का जानूबझकर पालन नहीं किया गया है, जो अदालत (न्यायालय) की अवमानना है।’’
उसने कहा, ‘‘इसलिए, हम अवमानना करने वाले प्रतिवादियों को 22 फरवरी, 2022 को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हैं और कारण बताने को कहते हैं कि क्यों न उन्हें इस अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जाए और कानून के अनुसार दंडित किया जाए।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।