दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने माना, मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर मीडिया के साथ गलत सूचना साझा की

Edited By PTI News Agency,Updated: 02 Jul, 2022 06:01 PM

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नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केपीएस मल्होत्रा ने शनिवार को मीडिया से गलत सूचना साझा करने की बात स्वीकार की। उन्होंने पहले बताया था कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए...

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केपीएस मल्होत्रा ने शनिवार को मीडिया से गलत सूचना साझा करने की बात स्वीकार की। उन्होंने पहले बताया था कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए “आपत्तिजनक ट्वीट” पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।


दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई इंटेलीजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) के उपायुक्त ने इससे पहले दिन में बताया था कि जुबैर की जमानत याचिका यहां अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने हालांकि कहा कि अदालत द्वारा अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया है।

उन्होंने कहा, “यह अत्यंत निंदनीय है और यह आज हमारे देश में कानून के शासन की स्थिति बयां करता है। यहां तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के बैठने और आदेश सुनाने से पहले ही पुलिस ने आदेश को मीडिया में लीक कर दिया है।”

आरोप के बाद मल्होत्रा ने जुबैर की न्यायिक हिरासत के बारे में मीडियाकर्मियों को गलत सूचित करने की बात स्वीकार की।

उन्होंने कहा, “मैंने अपने जांच अधिकारी (आईओ) से बात की, मैंने शोर के कारण गलत सुन लिया और अनजाने में संदेश प्रसारित हो गया।”


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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