कार चोरी मामले में महिला सहित 3 को सजा

Edited By Updated: 28 Feb, 2015 07:26 PM

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कार चोरी मामले में सीजेएम सचिन रघु की अदालत ने एक महिला सहित 3 लोगों को दोषी करार दिया है।

ऊना: कार चोरी मामले में सीजेएम सचिन रघु की अदालत ने एक महिला सहित 3 लोगों को दोषी करार दिया है। तीनों को विभिन्न धाराओं के तहत कारावास भुगतने और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

 

जिला न्यायवादी एनसी घई ने बताया कि मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि 24 अक्तूबर, 2007 को रक्कड़ कालेनी निवासी अमित सूद की कार उन्हीं के घर के बाहर से चुरा ली गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने किसी अन्य मामले में पंजाब के खन्ना निवासी तेजेंद्र सिंह और पटियाला निवासी भोली देवी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान ही उन्होंने अमित सूद की कार भी चोरी करने की बात कबूल ली जिसे उन्होंने बाद में पंजाब के फतेहगढ़ जिले के खुमाणों निवासी करनैल सिंह को बेच दिया था।

 

जांच के दौरान पुलिस ने भोली देवी की निशानदेही पर करनैल के घर से उक्त कार बरामद की। उन्होंने बताया कि सीजेएम सचिन रघु ने तेजेंद्र सिंह और भोली देवी को धारा 379 के तहत 1-1 साल कैद भुगतने और 2-2 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उन्हें 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा जबकि चोरी की कार खरीदने वाले करनैल सिंह को धारा 411 के तहत 6 माह कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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