Edited By ,Updated: 18 Sep, 2026 06:50 PM
8 अगस्त 2021 को, भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2589 को अपनाया। तीन सप्ताह पहले भारत ने इसका शुरुआती मसौदा, यानी zero draft, पेश किया था। दो दौर की बातचीत के बाद 80 से अधिक देश सह-प्रायोजक बने और...
18 अगस्त 2021 को, भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2589 को अपनाया। तीन सप्ताह पहले भारत ने इसका शुरुआती मसौदा, यानी zero draft, पेश किया था। दो दौर की बातचीत के बाद 80 से अधिक देश सह-प्रायोजक बने और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। पहली बार सुरक्षा परिषद ने शांति सैनिकों की हत्या और उसके बाद लगभग न के बराबर होने वाली कानूनी कार्रवाई के मुद्दे को सीधे उठाया। दिसंबर 2022 में, फिर भारत की अध्यक्षता में, जवाबदेही के लिए लगभग 40 देशों का Group of Friends शुरू हुआ, जिसकी भारत आज भी सह-अध्यक्षता करता है। इस विषय पर भारत ने केवल भागीदारी नहीं की, बल्कि नेतृत्व किया।
इस वर्ष 23 जून को परिषद ने प्रस्ताव 2823 अपनाया। अब मेज़बान सरकारों को शांति सैनिकों पर हमलों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। महासचिव एक वरिष्ठ अधिकारी को जवाबदेही की जिम्मेदारी देंगे और मामलों की स्थिति पर सालाना रिपोर्ट आएगी। पहली रिपोर्ट 120 दिनों के भीतर देनी है। मतदान फिर सर्वसम्मति से हुआ और भारत सहित 153 देशों ने समर्थन किया। लेकिन इस बार मसौदा भारत ने नहीं, बल्कि डेनमार्क और पाकिस्तान ने तैयार किया।
मूल मसौदे में जवाबदेही के लिए स्थायी दूत का प्रस्ताव था, लेकिन नए पद की लागत पर आपत्ति के बाद जिम्मेदारी किसी मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी को देने तक सीमित कर दी गई। तीन महीने में रिपोर्टिंग की व्यवस्था सालाना हो गई। मिशनों द्वारा हमलों की जांच की भाषा मेज़बान देशों की संप्रभुता संबंधी आपत्तियों के बाद कमजोर कर दी गई। अब सैनिक भेजने वाले देशों को मेज़बान सरकार के अनुरोध पर प्रशिक्षित जांचकर्ता भेजने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यानी जिन देशों के सैनिक मारे जाते हैं, उनसे ही जांचकर्ता भी मांगे जाते हैं, लेकिन शर्तें दूसरे तय करते हैं।
हर समझौता अलग-अलग तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन मिलकर वे प्रस्ताव की प्रभावशीलता तय करते हैं। दिसंबर में अबेई में ड्रोन हमले में छह बांग्लादेशी शांति सैनिक मारे गए; मार्च से जून के बीच दक्षिणी लेबनान में सात और मारे गए। पिछले वर्ष 59 शांति सैनिक ड्यूटी पर जान गंवा चुके हैं। 1948 से करीब 4,500 शांति सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उनकी हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या एक जीप भरने जितनी भी नहीं है।
भारत के पास इसके बदले 2001 का प्रस्ताव 1353 है। इसके तहत किसी मिशन का mandate नवीनीकृत होने से पहले सैनिक भेजने वाले देशों से बैठक और विचार-विमर्श किया जाता है। लेकिन उन्हें न मसौदा तैयार करने की भूमिका मिलती है, न वोट, न प्रस्ताव पारित होने से पहले उसके पाठ को देखने का अधिकार।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का Article 44 इससे आगे जाता है। वह कहता है कि परिषद का सदस्य न होने वाले सैनिक योगदानकर्ता देश को उसके सैनिकों के इस्तेमाल से जुड़े फैसलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। फिर भी 80 वर्षों में peacekeeping के लिए इसका कभी उपयोग नहीं हुआ।
दलील दी जाती है कि 15 देशों को ही किसी पाठ पर सहमत होने में कठिनाई होती है और drafting में अधिक देशों को शामिल करने से प्रस्ताव कम हो सकते हैं। लेकिन यह तर्क अधिक विश्वसनीय होता यदि कलम और वरिष्ठ पद क्षमता के अनुसार बांटे जाते। 1997 से संयुक्त राष्ट्र के peace operations विभाग का नेतृत्व लगातार एक फ्रांसीसी नागरिक करता आया है। भारतीय अधिकारियों ने मैदान में मिशनों की कमान संभाली है, लेकिन मुख्यालय से peacekeeping का नेतृत्व कभी किसी भारतीय ने नहीं किया। कोई नियम ऐसा नहीं कहता; परंपरा ऐसा करती है।
यह असमानता अब अधिक महंगी हो रही है। वित्तीय संकट के कारण peace operations ने खर्च में 15 प्रतिशत कटौती की और लगभग एक चौथाई uniformed personnel को वापस भेजना शुरू किया। कौन-सी टुकड़ी, किस मिशन से और किस क्रम में लौटेगी, इसका फैसला 15 सरकारें कर रही हैं, जबकि उनमें से बहुत कम देशों के अपने सैनिक मैदान में जोखिम उठा रहे हैं।
20 अगस्त को महासचिव की peace operations के भविष्य पर समीक्षा आई। इसमें अव्यावहारिक mandates को बदलने या समाप्त करने और मेज़बान सरकारों को उनकी तैयारी में शामिल करने की बात है, लेकिन सैनिक भेजने वाली सरकारों के लिए कोई भूमिका प्रस्तावित नहीं की गई।
भारत तीन दशकों से यह मुद्दा उठाता रहा है। अब दो मांगों पर जोर देना चाहिए। पहली, Article 44 को व्यावहारिक अर्थ दिया जाए और प्रमुख सैनिक योगदानकर्ता देशों को उनके सैनिकों से जुड़े mandates की drafting में शामिल किया जाए। दूसरी, सबसे अधिक personnel देने वाले देशों को peacekeeping मामलों में co-penholding मिले। इसके लिए चार्टर बदलने की जरूरत नहीं; सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का एक नोट ही पर्याप्त हो सकता है।
यह भारत को स्थायी सीट देने का तर्क नहीं है—और इसी कारण यह अधिक मजबूत है। परिषद जो भी फैसला करे, भारत अगले मिशन में भी सैनिक भेजेगा। 2021 में हमने वे नियम लिखे थे जिनके तहत हमारे सैनिकों की रक्षा होनी थी। पांच साल बाद हम किसी दूसरे देश द्वारा लिखे गए ऐसे संस्करण का समर्थन करने तक सीमित रह गए हैं, जो उस संस्करण से कमजोर है जिसे हम स्वयं लिखते।
मेजर जनरल ध्रुव सी. कटोच (सेवानिवृत्त)