EPF interest Credit: EPF मेंबर्स के लिए खुशखबरी, खातों में जमा हुआ ब्याज, कर्मचारियों को मिलने लगे SMS

Edited By Updated: 24 Jul, 2026 05:36 PM

did you also receive an epfo  message about the interest credit

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित ब्याज राशि कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार द्वारा 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी मिलने के बाद लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे करोड़ों...

बिजनेस डेस्कः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित ब्याज राशि कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार द्वारा 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी मिलने के बाद लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के खातों में अब ब्याज क्रेडिट होने लगा है। कई खाताधारकों को मोबाइल पर एसएमएस के जरिए इसकी सूचना भी मिलने लगी है।

हालांकि, ब्याज जमा होने का संदेश मिलने के बावजूद कई सदस्यों की पासबुक में संशोधित बैलेंस तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है। ईपीएफओ के अनुसार, करोड़ों खातों को चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जा रहा है, इसलिए सभी खातों में नई राशि और ब्याज की एंट्री दिखाई देने में कुछ समय लग सकता है।

इस वर्ष संगठन को देशभर के करोड़ों ईपीएफ खातों में लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए ब्याज के रूप में जमा करने हैं। अधिकारियों के अनुसार, नई केंद्रीकृत आईटी प्रणाली (CITES) लागू होने के बाद ब्याज जमा करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और स्वचालित हो गई है, जिससे इस बार काम निर्धारित समय से पहले पूरा होने की उम्मीद है।

ऐसे चेक करें बैलेंस की जानकारी 

खाताधारक अपने ईपीएफ खाते का अद्यतन बैलेंस ईपीएफओ के सदस्य पासबुक पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद 'View Passbook' विकल्प में ब्याज राशि और कुल बैलेंस की जानकारी उपलब्ध होगी।

ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी सदस्य के खाते में ब्याज की प्रविष्टि तुरंत दिखाई नहीं देती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी खातों का डेटा क्रमवार अपडेट किया जा रहा है और यह प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लग सकता है।

इस बीच, संगठन ने अपनी अधिकांश सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया है। साथ ही, संशोधित नियमों के तहत पात्र सदस्य आवश्यकता पड़ने पर अपने ईपीएफ खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। इससे कर्मचारियों को आपात स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है।

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