पेंशनर्स कर्मचारियों को तोहफा, आखिर सरकार ने दी ये बड़ी राहत

Edited By Updated: 16 Sep, 2025 10:52 AM

gift to pensioners government gives this big relief

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पेंशन योजना चुनने में लचीलापन देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के सदस्य कर्मचारी चाहें तो एक बार राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) में स्विच कर सकते हैं। यह बदलाव सितंबर 2025 से लागू होगा।

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पेंशन योजना चुनने में लचीलापन देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के सदस्य कर्मचारी चाहें तो एक बार राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) में स्विच कर सकते हैं। यह बदलाव सितंबर 2025 से लागू होगा।

सरकार द्वारा जारी नियमों के मुताबिक, स्विच करने का मौका सिर्फ सेवानिवृत्ति से कम से कम एक साल पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) से तीन महीने पहले तक ही मिलेगा। सरकार ने 15 सितंबर 2025 को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि UPS के सदस्य कर्मचारी अब सिर्फ एक बार ही NPS में बदल सकते हैं। एक बार NPS में स्विच करने के बाद वापस UPS में आना संभव नहीं होगा।

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हालांकि यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिन्हें सेवा से निकाला गया हो, बर्खास्त किया गया हो, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई हो या जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो।

जो कर्मचारी NPS में स्विच करेंगे, उन्हें सभी सामान्य लाभों के साथ सरकार की ओर से अतिरिक्त 4% योगदान भी मिलेगा। इससे उनके रिटायरमेंट फंड को मजबूती मिलेगी।

UPS को कैबिनेट से अगस्त 2024 में मंजूरी मिली थी और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था। इसे NPS का ही एक विस्तारित रूप माना जाता है, जिसमें कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और बेहतर विकल्प मिलते हैं।

इसका सीधा असर उन केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा जो अपनी रिटायरमेंट फाइनेंसिंग को लेकर ज्यादा सुरक्षित विकल्प चुनना चाहते हैं।  

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