Google को 2.4 अरब यूरो के जुर्माने पर यूरोपीय संघ की अपीलीय अदालत से नहीं मिली राहत

Edited By Updated: 10 Sep, 2024 04:16 PM

google did not get relief from eu s appellate court on 2 4 billion euro fine

यूरोपीय संघ के न्यायालय ने मंगलवार को गूगल (Google) पर लगे 2.4 अरब यूरो (2.7 अरब डॉलर) के जुर्माने को बरकरार रखा। गूगल पर आरोप था कि उसने अपने शॉपिंग सुझावों को सर्च इंजन में प्रतिद्वंद्वियों पर अवैध रूप से प्राथमिकता दी।

बिजनेस डेस्कः यूरोपीय संघ के न्यायालय ने मंगलवार को गूगल (Google) पर लगे 2.4 अरब यूरो (2.7 अरब डॉलर) के जुर्माने को बरकरार रखा। गूगल पर आरोप था कि उसने अपने शॉपिंग सुझावों को सर्च इंजन में प्रतिद्वंद्वियों पर अवैध रूप से प्राथमिकता दी।

गूगल की अपील खारिज, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला बरकरार रखा

गूगल ने इस फैसले के खिलाफ यूरोपीय संघ की कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सामान्य अदालत का फैसला सही है और इसे बरकरार रखा गया।

गूगल ने प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाया

वर्ष 2017 में यूरोपीय आयोग ने गूगल पर आरोप लगाया था कि उसने अपनी गूगल शॉपिंग सेवा को गलत तरीके से प्राथमिकता देकर प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाया और उपयोगकर्ताओं को इस पर निर्देशित किया।

गूगल ने जताई निराशा, कहा-फैसला तथ्यों के विशिष्ट समूह से संबंधित

गूगल ने अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह विशेष तथ्यात्मक स्थिति पर आधारित था। कंपनी ने 2017 में आयोग के फैसले का पालन करते हुए बदलाव किए थे, जिनमें शॉपिंग सर्च लिस्टिंग के लिए नीलामी की शुरुआत भी शामिल थी।

गूगल ने कहा कि उसका दृष्टिकोण सात वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है और इससे 800 से अधिक तुलनात्मक शॉपिंग सेवाओं के लिए अरबों क्लिक उत्पन्न हुए हैं।
 

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