Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Apr, 2023 03:26 PM

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अडानी समूह को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन सौंपने के सौदे पर जीएसटी लागू नहीं है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने अपने एक फैसले में यह बात कही। एएआई ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की राजस्थान-पीठ से...
नई दिल्लीः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अडानी समूह को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन सौंपने के सौदे पर जीएसटी लागू नहीं है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने अपने एक फैसले में यह बात कही। एएआई ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की राजस्थान-पीठ से पूछा था कि क्या अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को व्यवसाय सौंपने पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा।
एएआई ने जानना चाहा था कि क्या इस सौदे के 'गोइंग कंसर्न' माना जा सकता है। जब किसी पूरे व्यवसाय को स्थानांतरित किया जाता है और भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, तो इस स्थानांतरण को 'गोइंग कंसर्न' कहते हैं। इस पर जीएसटी नहीं लागू है। एएआर ने 20 मार्च, 2023 के अपने फैसले में कहा कि आवेदक (एएआई) और अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 16 जनवरी, 2021 को हुआ समझौता 'गोइंग कंसर्न' है। अडानी समूह ने अक्टूबर, 2021 में एएआई से जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथ में ले लिया था। भारत सरकार ने हवाईअड्डे को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया है।