रिटर्न फाइल में लापरवाही पड़ेगी महंगी, हो सकती है 7 साल तक की सजा, 15 सितंबर है आखिरी तारीख

Edited By Updated: 02 Aug, 2025 04:03 PM

negligence in filing return will be costly punishment up to 7 years

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह राहत इसलिए दी गई है क्योंकि ITR फॉर्म में पूंजीगत लाभ कर और नई टैक्स स्लैब जैसी संरचनात्मक बदलाव हुए हैं। समय पर...

बिजनेस डेस्कः आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह राहत इसलिए दी गई है क्योंकि ITR फॉर्म में पूंजीगत लाभ कर और नई टैक्स स्लैब जैसी संरचनात्मक बदलाव हुए हैं। समय पर रिटर्न नहीं भरने पर आपको जुर्माने ब्याज, टैक्स लाभ गंवाने और यहां तक कि जेल जैसी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

लेट फाइलिंग पर जुर्माना और ब्याज

  • धारा 234F के तहत, 5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम वालों को 5,000 रुपए तक लेट फाइलिंग फीस देनी होगी।
  • 5 लाख से कम इनकम होने पर जुर्माना 1,000 रुपए तक सीमित रहेगा।
  • धारा 234A के तहत तय तारीख के बाद हर महीने 1% का ब्याज टैक्स देनदारी पर लगेगा।

टैक्स छूट और लॉस कैरी फॉरवर्ड का नुकसान

अगर तय सीमा के बाद रिटर्न फाइल किया जाता है, तो कुछ टैक्स छूटें नहीं मिलेंगी और व्यावसायिक नुकसान को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जा सकेगा।

गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई

यदि जानबूझकर रिटर्न नहीं भरा गया या गलत जानकारी दी गई, तो धारा 270A के तहत टैक्स की 50% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। गंभीर मामलों में, जहां 25 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स बकाया है, धारा 276CC के तहत अभियोजन चल सकता है। इसमें 6 महीने से 7 साल तक जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
 


  

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