Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Sep, 2025 12:21 PM

फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी लेकिन सरकार मौजूदा स्टॉक पर नए दाम वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं करेगी।
सरकार का बड़ा फैसला, पुराने स्टॉक पर नहीं लगेगा नया MRP स्टिकरबिजनेस डेस्कः फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी लेकिन सरकार मौजूदा स्टॉक पर नए दाम वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं करेगी।
सूत्रों के अनुसार, कंपनियों को तब तक छूट मिल सकती है जब तक वे नए एमआरपी वाले पैक बाजार में नहीं उतार देतीं। इससे कंपनियों पर अचानक कीमत बदलने का दबाव नहीं पड़ेगा।
केंद्र ने पहले ही 9 सितंबर को अधिसूचना जारी कर निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को एमआरपी संशोधन की अनुमति दी थी। इसके तहत कंपनियां बदला हुआ एमआरपी 31 दिसंबर 2025 तक या स्टॉक खत्म होने तक (जो भी पहले हो) घोषित कर सकती हैं। यह स्टाम्पिंग, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिए किया जा सकता है।
हालांकि, संशोधित एमआरपी की जानकारी विज्ञापन के जरिए देने का नियम छोटे और मझोले उद्यमों के लिए बोझ साबित हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस प्रावधान में भी बदलाव कर सकती है और कंपनियों को विकल्प दिया जा सकता है कि वे इनवॉइस पर ही छूट दर्शाएं। सरकार ने हाल ही में शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन और खाद्य वस्तुओं जैसे कई उपभोक्ता उत्पादों पर जीएसटी दरें घटाई थीं।