New rules from October: 1 अक्टूबर से होंगे बड़े बदलाव, आप पर होगा इसर, जानें क्या होगा नया

Edited By Updated: 29 Sep, 2025 05:19 PM

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1 अक्टूबर से जीएसटी, NPS और अन्य क्षेत्रों में कई बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर कारोबारियों और आम लोगों पर पड़ेगा। इनमें कुछ बदलाव सहूलियत देने वाले हैं, तो कुछ और सख्ती बढ़ाने के मकसद से किए गए हैं। जीएसटी में बदलाव

बिजनेस डेस्कः 1 अक्टूबर से जीएसटी, NPS और अन्य क्षेत्रों में कई बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर कारोबारियों और आम लोगों पर पड़ेगा। इनमें कुछ बदलाव सहूलियत देने वाले हैं, तो कुछ और सख्ती बढ़ाने के मकसद से किए गए हैं।

जीएसटी में बदलाव

जीएसटी मोर्चे पर कारोबारियों के लिए ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम शुरू होगा, जिससे ITC रिफंड का 90 फीसदी तक भुगतान संभव होगा, हालांकि इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। वहीं पान मसाला, तंबाकू, Erica Nuts, Essesial Oil जैसे प्रोडक्ट की सप्लाई पर अब रिफंड नहीं मिलेगा। ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म के तहत अपील में डिपॉजिट की राशि घटाकर सिर्फ 10 फीसदी कर दी गई है, जबकि पहले पेनाल्टी अमाउंट का 25 फीसदी जमा करनी होती थी।

अब ITC का ऑटोपॉपुलेशन नहीं होगा और क्रेडिट नोट के लिए ITC बेनेफिट सप्लायर को वापस करना जरूरी होगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ECOs) पर नियम उल्लंघन की स्थिति में 20,000 रुपए या कुल टैक्स की ज्यादा राशि जुर्माने के तौर पर लगेगी।

NPS में बदलाव

  • अब सब्सक्राइबर को 100% तक इक्विटी में निवेश की अनुमति मिलेगी।
  • मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत एक PRAN से कई स्कीम में निवेश संभव होगा।
  • सब्सक्राइबर अब 15 साल बाद स्कीम से एक्जिट कर सकेंगे।
  • घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए आंशिक निकासी की सुविधा आसान कर दी गई है।

डिजिटल ट्रांजेक्शन और रेलवे टिकट में बदलाव

  • UPI पुल ट्रांजेक्शन बंद किया जाएगा ताकि ऑनलाइन फ्रॉड रोका जा सके।
  • ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून लागू होगा, जिससे रियल मनी गेमिंग पर रोक और कंपनियों पर निगरानी बढ़ेगी।
  • रेलवे टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन जरूरी किया गया। बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल वेरिफाइड IRCTC यूजर्स ही रिजर्वेशन कर पाएंगे।

इस बदलाव के साथ सरकार ने टैक्सपेयर्स, निवेशकों और डिजिटल ट्रांजेक्शन यूजर्स के लिए सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखा है। 
  

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