3 अधिकारियों को 5,00,000 रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 29 Nov, 2022 09:24 PM

1500 pending cases related to vivah shagun scheme

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (डब्ल्यू.एस.सी.बी.सी.) के 3 अधिकारियों मुख्य लेखा अधिकारी अमिता गोयल, सांख्यिकीय अधिकारी बिशन और उपाधीक्षक ओम प्रकाश को ‘मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन...

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (डब्ल्यू.एस.सी.बी.सी.) के 3 अधिकारियों मुख्य लेखा अधिकारी अमिता गोयल, सांख्यिकीय अधिकारी बिशन और उपाधीक्षक ओम प्रकाश को ‘मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना’ के 1500 मामलों में अधिसूचित सेवाओं के वितरण में विलंब करने के संबंध में 5,00,000 रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
यह योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचित योजना है जिसके अनुसार गैर-अनुसूचित जाति लड़की या लड़के की शादी अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के के साथ होने पर जोड़े को 2,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 3 साल की लॉक इन अवधि के लिए जोड़े के संयुक्त खाते में जमा की जाती है।

 

 

 


आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि सिरसा की किरण रानी को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना का लाभ लेने में 1 साल से अधिक की देरी होने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने तुरंत शिकायत का संज्ञान लिया और मामले के संबंध में जिला कल्याण अधिकारी सिरसा से तत्काल रिपोर्ट मांगी। जांच में पाया गया कि संबंधित आवेदन समय पर स्वीकृत कर दिया गया था लेकिन लाभार्थी को लाभ वितरित नहीं किया गया और मामला अभी भी विभाग के पास लंबित है। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना से संबंधित 1500 से अधिक मामले विभाग में लंबित पड़े हैं।

 

 

 


इस संबंध में हरियाणा के वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि विभाग की लेखा शाखा के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि जुलाई 2022 से डब्ल्यू.एस.सी.बी.सी. विभाग से लंबित लाभों को वितरित करने के लिए वित्त विभाग हरियाणा को अतिरिक्त बजट की मांग भेजी गई थी। आयोग ने जांच में पाया कि कई लाभार्थी अभी भी लंबित लाभों के वितरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

 


उन्होंने बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17 (2) के तहत आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य लेखा अधिकारी अमिता गोयल, सांख्यिकीय अधिकारी बिशन और उप अधीक्षक ओम प्रकाश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हरियाणा सेवा का अधिकार तय मापदडों के अनुसार प्रत्एक मामले में 20,000 रुपए के अुनसार यह राशि करोड़ों रुपए में पहुंच जाती है। आयोग इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण चाहता है कि सेवाओं की देरी के लिए इन अधिकारियों व कर्मचारियों पर 5,00,000 रुपए जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
 

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