कंगना रनौत को झटका, मानहानि मामले में चलेगा ट्रायल

Edited By Updated: 01 Aug, 2025 08:50 PM

kangana ranaut gets a blow trial to proceed in defamation case

हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, बुजुर्ग महिला के लिए लिखा था- यह 100 रुपए में उपलब्ध है

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बठिंडा की अदालत में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ धारा 499 और 500 आई.पी.सी. के तहत अभियोग बनता है और मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन आदेश विधि सम्मत है। यह विवाद एक ट्वीट को लेकर है, जिसे कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान पोस्ट किया था। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था, 'हा हा हा यह वही दादी हैं, जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर आई थीं और यह 100 रुपए में उपलब्ध हैं। इस रीट्वीट में बठिंडा निवासी महिंद्र कौर की तस्वीर लगी थी, जिन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें गलत तरीके से दिल्ली की शाहीन बाग प्रदर्शनकारी महिला से जोड़कर उनकी छवि को धूमिल किया गया।

मैजिस्ट्रेट ने कंगना के खिलाफ सम्मन जारी करते हुए माना था कि यह बयान उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है और एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते कंगना को अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने भी यह कहा कि मैजिस्ट्रेट ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सम्मन जारी किया और रिपोर्ट न मिलने के बावजूद प्रक्रिया वैध रही। कंगना की ओर से यह तर्क दिया गया था कि ट्वीट में उनके इरादे गलत नहीं थे और यह ट्वीट उन्होंने 'गुड फेथ' में किया था, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। साथ ही, यह दलील भी खारिज कर दी गई कि केवल कंगना के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई जबकि मूल ट्वीट करने वाले गौतम यादव को शिकायत में शामिल नहीं किया गया। 
 

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