Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Jun, 2023 11:05 AM

औरंगाबाद (प.स.): बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि ‘यौन संबंध बनाने के समय’ और ‘बच्चे की लैंगिक पहचान’
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औरंगाबाद (प.स.): बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि ‘यौन संबंध बनाने के समय’ और ‘बच्चे की लैंगिक पहचान’ से जुड़े बयान को लेकर वह लोकप्रिय मराठी ‘कीर्तनकार’ (उपदेशक) निवृत्ति महाराज इंदुरीकर के खिलाफ मामला दर्ज करें।
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न्यायमूर्ति के.सी. संत की पीठ ने रंजना गवांडे की ओर से दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश दिया। वर्ष 2020 में अहमदनगर जिले की एक बस्ती में उपदेश के दौरान उपदेशक ने कहा था कि सम संख्या वाली तारीख पर दंपति के संबंध बनाने से लड़के का जन्म होता है जबकि विषम संख्या वाली तारीख पर संबंध बनाने से पुत्री का जन्म होता है।
