Jaunpur Atala Masjid: जौनपुर की अटाला मस्जिद मामले में सुनवाई 2 मार्च तक टली

Edited By Updated: 18 Dec, 2024 07:42 AM

jaunpur atala masjid

जौनपुर की एक अदालत ने उच्चतम न्यायालय के सभी अदालतों को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के तहत धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों में आदेश पारित करने से परहेज करने के निर्देश के मद्देनजर यहां अटाला

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जौनपुर (उप्र) (एजैंसी): जौनपुर की एक अदालत ने उच्चतम न्यायालय के सभी अदालतों को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के तहत धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों में आदेश पारित करने से परहेज करने के निर्देश के मद्देनजर यहां अटाला मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आदेश पारित करने की तारीख अगले साल दो मार्च तक टाल दी है।

हिंदू पक्ष ने मांग की है कि विवादित संपत्ति को अटला देवी मंदिर घोषित किया जाए और सनातन धर्म के अनुयायियों को इस स्थल पर पूजा करने का अधिकार दिया जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश चंद्र पांडेय ने बताया कि दीवानी न्यायाधीश सुधा शर्मा की अदालत ने सोमवार को अटाला मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आदेश पारित करने की तिथि अगले साल दो मार्च तक के लिए टाल दी। उन्होंने बताया कि स्वराज वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष वादी संतोष मिश्रा के अधिवक्ता के पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र पर बहस हुई थी। अदालत ने सुनवाई के लिए 16 दिसम्बर की तारीख नियत की थी।

सतीश ने बताया कि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के 12 दिसम्बर 2024 के आदेश की प्रति दाखिल की। अदालत ने कहा कि चूंकि शीर्ष न्यायालय में वाद विचाराधीन है इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि कोई भी कार्यवाही उच्चतम न्यायालय द्वारा उपासना स्थल अधिनियम के सिलसिले में अगला आदेश दिए जाने तक नहीं की जाएगी। 

उन्होंने बताया कि स्वराज वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने एक वाद दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि जौनपुर के सिपाह मुहल्ले में स्थित अटाला मस्जिद दरअसल अटला देवी मंदिर था। 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने अटला देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तुगलक ने अटला देवी मंदिर की भव्यता देखकर उसमें तोड़फोड़ कराई मगर हिंदू धर्मावलंबियों के प्रबल विरोध के कारण वह मंदिर को पूरी तरह तोड़ नहीं पाया और मंदिर के खंभों पर ही मस्जिद का निर्माण करा दिया।

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