Gyanvapi Masjid Case : ज्ञानवापी वुजूखाना के सर्वे की याचिका पर सुनवाई टली

Edited By Updated: 09 Dec, 2025 07:36 AM

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​​​​​​​प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाना के ए.एस.आई. सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी है। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 16 जनवरी, 2026 निर्धारित की।

प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाना के ए.एस.आई. सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी है। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 16 जनवरी, 2026 निर्धारित की। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल वाराणसी की अदालत में वादियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने बताया कि इस मामले में संबंधित पक्षकारों के वकीलों ने यह बताया कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है, इसलिए इस मामले में सुनवाई स्थगित की जा रही है। 

यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 अक्तूबर, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है। जिला न्यायाधीश ने ए.एस.आई. को ज्ञानवापी मस्जिद में वुजूखाना क्षेत्र (कथित शिवलिंग) का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से मना किया था।

राखी सिंह ने याचिका में तर्क दिया कि वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि इससे अदालत को निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उनका यह भी कहना था कि सर्वेक्षण से संपूर्ण संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित किया जा सकेगा। एस.आई. ने पहले ही वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट जिला न्यायाधीश को सौंप दी थी। यह सर्वेक्षण 21 जुलाई, 2023 के आदेश के तहत किया गया था।

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