Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 Jul, 2026 10:48 AM

शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद मामले में मंगलवार को जिला अदालत में कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के कारण सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत ने
संभल (एजैंसी): शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद मामले में मंगलवार को जिला अदालत में कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के कारण सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत ने अब अगली सुनवाई 25 अगस्त निर्धारित की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि मामला मंगलवार को सूचीबद्ध था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास भी सफल नहीं हो सका। उनके अनुसार, हिंदू पक्ष समझौते के लिए तैयार था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए।
वहीं, शाही जामा मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने कहा कि मामला फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लंबित है, इसलिए अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
उन्होंने कहा कि मध्यस्थता इसलिए सफल नहीं हो सकी क्योंकि हिंदू पक्ष की कुछ मांगें विवाद के दायरे से बाहर थीं। गौरतलब है कि नवम्बर, 2024 में हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका दायर कर दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद का निर्माण प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया था। इसके बाद अदालत के आदेश पर परिसर का सर्वेक्षण करवाया गया था।